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बस्ती में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कई प्रकार के मामलों का होगा निस्तारण

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 11 मार्च 2026 (सू.वि.)।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को जनपद बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा सभी तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवाद सहित) का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा सरकारी सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद और आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) भी लोक अदालत में रखे जाएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि जिन मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर संभव है, वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का शीघ्र एवं निःशुल्क निस्तारण कराएं।
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