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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2004 के मामले में आरोपी को सजा

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 21 फरवरी 2026।
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2004 में थाना नीमगांव क्षेत्र में अभियुक्त कामता पुत्र दीनदयाल निवासी सरैया थाना नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मुकदमा संख्या 148/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय ACJM-04, लखीमपुर खीरी द्वारा की गई। न्यायालय ने 21 फरवरी 2026 को अभियुक्त कामता को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹1500 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में लोक अभियोजक कौशल पति पांडेय तथा कोर्ट पैरोकार राजा बाबू का विशेष योगदान रहा।
पुलिस प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में भी तेजी से पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।

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