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ऑपरेशन कन्विक्शन में अपराधियों को सजा

 

रिपोर्टर: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल नंबर: 7376 3261 75

लखीमपुर खीरी, 07 जनवरी 2026

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 03 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया है।

सजा का विवरण इस प्रकार है:

मान सिंह (पिता गंगाराम, निवासी पिपरी भवानी, थाना मोहम्मदी, खीरी)

वर्ष 2015 में 315 बोर देशी तमंचा और दो जिन्दा कारतूस के साथ पकड़ा गया।

मुकदमा संख्या: 848/2015, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

न्यायालय निर्णय: जेल में बिताई गई अवधि का कारावास + 500 रुपए का अर्थदण्ड।

विशेष योगदान: लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 नरोत्तम सिंह, न्यायालय पैरोकार का0 अटल वीर।

छोटेलाल (पिता रामभरोसे, निवासी बसबिरवा, थाना मोहम्मदी, खीरी)

वर्ष 2009 में जिला बदर आदेश का उल्लंघन।

मुकदमा संख्या: 1850/2009, धारा 10 गुण्डा एक्ट।

न्यायालय निर्णय: 03 माह साधारण कारावास + 1,000 रुपए का अर्थदण्ड।

विशेष योगदान: लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 नरोत्तम सिंह, न्यायालय पैरोकार का0 अटल वीर।

छोटेलाल (पिता रामभरोसे, निवासी बसबिरवा, थाना मोहम्मदी, खीरी)

वर्ष 2005 में 315 बोर देशी तमंचा के साथ पकड़ा गया।

मुकदमा संख्या: 656/2005, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट।

न्यायालय निर्णय: 03 माह साधारण कारावास + 1,000 रुपए का अर्थदण्ड।

विशेष योगदान: लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 नरोत्तम सिंह, न्यायालय पैरोकार का0 अटल वीर।

Viyasmani Tripaathi

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