विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन नियम 53 के अन्तर्गत फाजलपुर महरौला मे हाई कोर्ट के 2017 स्थगन आदेश पर सरकार की ओर से उच्च न्यायलय मे मजबूत पैरवी व नीति बनाकर हजारों परिवारों पर आये संकट से राहत दिलाने के विषय को उठाया
MLA Shiv Arora, on the second day of Gairsain assembly session, under Rule 53, raised the issue of providing relief to thousands of families from the crisis faced by them by making a strong advocacy and policy in the High Court on behalf of the government on the 2017 stay order of the High Court in Fazalpur Mehrauli

ब्यूरो रिपोर्ट… रामपाल सिंह 3
रुद्रपुर। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिवस विधायक शिव अरोरा ने नियम 53 के अन्तर्गत फजालपुर महरौला के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसमे हाई कोर्ट के 2017 के स्थगन आदेश के बाद हजारों परिवार पर आये संकट को देखते हुऐ सदन मे इस विषय को रखा।
उन्होंने कहा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत फाजलपुर महरौला क्षेत्र जिसने हजारों परिवार अनेको वर्ष से वहाँ निवास करते है ओर उन परिवारों ने अपने भू खण्ड की रजिस्ट्री, सीलिंग सर्टिफिकेट, दाखिल ख़ारिज, बिजली कनेक्शन आदि सभी मानक पूर्ण करते हुऐ अपने अपने भू खण्ड पर आवास बनाकर निवास कर रहे है।
वही विधायक शिव अरोरा ने सदन के माध्यम से अवगत करवाया की मा उच्च न्यायलय के स्थगन आदेश के बाद से फजालपुर महरौला क्षेत्र मे यह मकानों के न नक्शे पास हो रहे है, न मकान खरीद व बेच सकते है, न बिजली कनेक्शन मिल रहा है न ही उक्त भू खण्ड पर परिवारों को बैंक द्वारा लोन मिल पा रहा है जिससे हजारों परिवारों को बेहद गंभीर कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है
विधायक शिव अरोरा ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की उक्त गंभीर विषय पर जिसमे हजारों परिवारों के आशियाने पर संकट के बादल मंडरा रहे है ऐसे मे वह यह मांग करते है कि जिला प्रशासन, न्याय विभाग, राजस्व विभाग मा हाई कोर्ट के 2017 के आदेश पर विस्तार से अध्ययन करें क्या यह आदेश सम्पूर्ण फाजलपुर महरौला क्षेत्र के लिये लागू होता है या कुछ सीमित क्षेत्र के लिये लागू होता है जो वास्तव मे सीलिंग कि जमीन है या जो नियम विरुद्ध है निश्चित रूप से ऐसे सीलिंग की भूमि कोई कब्जा निर्माण पाया जाता है उन पर कार्यवाही होनी चाहिए ओर सरकार को वह भूमि अपने कब्जे मे लेनी चाहिए, मगर जिन हजारों परिवारों ने जमीन खरीद कर नक्शा पास करवा कर रजिस्ट्री करवा के सीलिंग सर्टिफिकेट लेकर अपने अपने भू खण्ड पर निर्माण किये है ऐसे परिवारों पर कोई कार्यवाही न कि जाये।
जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, न्याय विभाग हाई कोर्ट के आदेश का गहनता से अध्ययन करें ओर साथ ही इन हजारों परिवारों के हित को देखते हुऐ उच्च न्यायलय मे भी सरकार कि ओर से मजबूत पैरवी कर जनता का पक्ष रखना चाहिए, साथ ही सरकार के द्वारा जनकल्याण के हित को देखते हुऐ वहाँ पर रहने वाले हजारों परिवारों की समस्या के समाधान हेतु यदि आवश्यक है तो शासन के द्वारा नियमतीकरण की एक नीति भी बना दी जानी चाहिए, जिससे इन हजारों परिवारों को राहत मिल सके एवं फाजलपुर महरौला मे लम्बे समय से रह रहे हजारों परिवारों पर आये संकट का समाधान हो सके।
विधायक शिव अरोरा ने सदन के माध्यम से सरकार से कहा इस जनकल्याण के विषय मे सरकार कि ओर से हाई कोर्ट मे मजबूत सशक्त पैरवी की आवश्यकता है साथी नीति बनाकर इनका स्थाई समाधान निकाला जाना हजारों परिवारों के लिये जनहित में उचित होगा।