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NDPS एक्ट के दो मामलों में खीरी न्यायालय ने सुनाया फैसला

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 2 जुलाई 2025 — उत्तर प्रदेश शासन की “ऑपरेशन कन्विक्शन” योजना के अंतर्गत खीरी पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप NDPS एक्ट से जुड़े दो मामलों में आज जिला न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
पहला मामला थाना हैदराबाद का है, जहाँ वर्ष 2024 में उपेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र राजीव सिंह, निवासी ग्राम कपरहा के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस पर NDPS एक्ट की धारा 8/22 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मा. न्यायालय ADJ-06 ने उपेन्द्र को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ₹3000 का अर्थदंड सुनाया।
दूसरा मामला थाना निघासन क्षेत्र का है, जहाँ वर्ष 2020 में बुद्धा पुत्र साबिर, निवासी नई बस्ती, माझा, थाना सिगांही के पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस पर NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय ने अभियुक्त को भी जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹3000 का जुर्माना दिया।
पुलिस अधीक्षक खीरी ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के प्रयास जारी रहेंगे।