LIVE TVअपराधउत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़लखीमपुर खीरी
ऑपरेशन कन्विक्शन: गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 28 जुलाई 2025
उत्तर प्रदेश शासन की “ऑपरेशन कन्विक्शन” योजना के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2021 में थाना भीरा क्षेत्र में हुई एक गंभीर वारदात में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय ने 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी सुरेश पुत्र हरिवंश, गुड्डू पुत्र रामसेवक तथा मुनेश पुत्र रामसेवक — सभी निवासी ग्राम सोनपीपर, थाना भीरा — ने वर्ष 2021 में एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौच व मारपीट की थी। इस हमले में पीड़ित की मौत हो गई थी, जिसे गैर इरादतन हत्या के तौर पर दर्ज किया गया था।
इस मामले में थाना भीरा पर मु0अ0सं0 62/2021 धारा 304/452/323/504/506/34 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी विवेचना व मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ADJ-06 खीरी ने दिनांक 28 जुलाई 2025 को तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹15,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई।
लखीमपुर खीरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कठोर कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करती है और ऑपरेशन कन्विक्शन को सफल बनाने में यह फैसला एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

Subscribe to my channel


