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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2 मामलों में सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 21 जुलाई 2025 —
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई व पैरवी के फलस्वरूप आज दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।
पहला मामला – मारपीट व धमकी
थाना मितौली क्षेत्र का मामला वर्ष 2007 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त
1. रामकिशुन पुत्र बहोरी,
2. अनूप कुमार पुत्र रामकिशुन तथा
3. कुं. शकुंतला निवासी ग्राम पकरिया थाना मितौली द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाने, गाली-गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था (मु0अ0सं0 93/2007 धारा 323/504/506 आईपीसी)।
माननीय एसीजेएम-1 खीरी की अदालत ने आज दिनांक 21 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500-1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला – चोरी का मामला
दूसरा मामला वर्ष 2004 का है, जिसमें थाना खीरी क्षेत्र में
राम सिंह पुत्र सीताराम निवासी ग्राम सिरैचा थाना खीरी पर चोरी का मुकदमा (मु0अ0सं0 820/2004 धारा 379/411 आईपीसी) दर्ज किया गया था।
मा0 एसीजेएम-2 खीरी की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस की कार्रवाई
खीरी पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में तेजी से पैरवी की जा रही है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। पुलिस अधीक्षक खीरी ने टीम की सराहना करते हुए अभियान को और प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
लखीमपुर खीरी पुलिस का यह अभियान अपराधियों के लिए कड़ा संदेश बनता जा रहा है।

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