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नवसृजित जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग पूर्ण रूप से सुचारू किया

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा
खैरथल तिजारा राजस्थान सरकार द्वारा नवसृजित जिलों में माह जनवरी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खैरथल तिजारा के अधीन खाद्य सुरक्षा विभाग पूर्ण रूप से सुचारु किया गया, जिसके फल स्वरुप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट किशोर कुमार जी के दिशा निर्देश में माह जनवरी 2025 से माह मई 2025 तक खाद्य सुरक्षा विभाग खैरथल तिजारा ने 56 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 77 एनफोर्समेंट सैंपल लीगल, एवं 158 सर्विलांस सैंपल विभिन्न फर्मों से लिए गए।
अभी तक लिए गए सैंपलों में कुल 13 सैंपल सब स्टैंडर्ड और 6 सैंपल अनसेफ कैटेगरी में आए हैं।
जिस पर एफएसएसएआई 2006 अधिनियम के तहत 6 माह की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना प्रस्तावित है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि माह जनवरी से माह मई तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुल तीन अभियान चलाए गए हैं। जिसमें होली अभियान, ग्रीष्मकालीन अभियान और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अभियान 2025 प्रमुख है।
इन अभियानों के तहत करीब 35 सैंपल एनफोर्समेंट एवं 55 सैंपल सर्विलांस में लिए गए।
प्रदेश भर में पहली बार फलों एवं सब्जियों का अभियान भी चलाया गया जिसमें विशेष रासायनिक पदार्थ से फलों को पकाने की रोकथाम पर जोर दिया गया और इस तरह के विशेष केमिकल से बने फलों को अभियान के तहत करीब डेढ़ सौ किलो की मात्रा में नष्ट भी करवाया गया।
विशेष अभियान में करीब 500 किलो घी, 110 किलो अचार को जब्त किया गया और करीब 400 किलो दूषित पनीर, 350 किलो घी एवं डेढ़ सौ किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जिला खैरथल तिजारा के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी संचालित की जा रही है जिसमें माह जनवरी 2025 से माह मई 2025 तक कुल 1278 सैंपल लिए गए जिसमें से 55 सैंपल मांनक को पर खरे नहीं उतरे और सब स्टैंडर्ड आए।
मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में आम जनता दूध,मसाले घी और मिठाइयों की निशुल्क जांच करवा कर घर में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की मिलावट की जानकारी प्राप्त कर सकती है। टेस्टिंग वैन संपूर्ण जिले में साप्ताहिक प्रोग्राम बनाकर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट एवं आम जनता को मिलावट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला खैरथल तिजारा में खाद्य पदार्थ बेचने वाले एवं होटल व्यवसाययों से जुड़े लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फोस्ट्रेक ट्रेनिंग प्रोग्राम में करीब 10 ट्रेनिंग करवा कर 500 से ज्यादा दूधियों, किराना व्यवसायी और होटल व्यवसाईयों को निशुल्क फोसटैक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है। जो कि खाद्य व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अरविंद गेट ने बताया कि वर्ष 2024 से 2025 तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा करीब 15 प्रतिष्ठानों पर 19,40,000 रुपए का जुर्माना माननीय एडीएम कोर्ट द्वारा लगाया जा चुका है।
डॉक्टर गेट ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग द्वारा विशेष अभियान एवं सख्त कार्रवाइयों जिले में इसी प्रकार जारी रहेंगी।



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