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फूलचंद वर्मा की तीसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट से हुई मंजूर

संवाददाता सचिन कुमार कसौधन बस्ती
गौर , बस्ती। गौर थाना क्षेत्र के बेलहिया ग्राम मे मई 2021 में दो पक्षों के मध्य हुए मार पीट में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे जिसके सम्बन्ध में थाना गौर में 302,147,148,323,504,188 आईपीसी में मुक़दमा दर्ज किया गया था जिसमें कई अभियुक्तों को शुरू में ही हाइकोर्ट से जमानत मिल गईं थी लेकिन फूलचंद की जमानत याचिका हाइकोर्ट से दो बार 2021 और 2022 खारिज हो चुकी थी। फूलचंद वर्मा ने 2023 में अपनी तीसरी जमानत याचिका दाखिल किया। जिस पर सुनवाई के दौरान फूलचंद वर्मा के अधिवक्ता रमन पांडेय ने बताया कि गवाहों के बयानों में काफी विषमताएं थी और घटना के कुछ समय के बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की जान गई थी और उसका कोई डीडी बयान नहीं था। जिस पर माननीय न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने विचार करते हुए अधिवक्ता रमन पांडेय के दलील को सुनते हुए फूलचंद वर्मा के तीसरी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।
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