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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत खीरी में छह मामलों में दोषसिद्धि, दो हत्यारों को आजीवन कारावास

 

रिपोर्टर: वैद्यराज संजय पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 20 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद खीरी में पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप छह अलग-अलग मामलों में न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया। इनमें हत्या के दो मामलों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते इन मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।

पसगवां के हत्या मामले में आजीवन कारावास

वर्ष 2023 में थाना पसगवां में नितिन कुमार वर्मा पुत्र अरविंद वर्मा निवासी चोरहा खुर्रमनगर के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोहम्मदी, खीरी ने 20 अगस्त 2026 को अभियुक्त नितिन को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में प्रभावी पैरवी में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) अमित कुमार राय, लोक अभियोजक महेंद्र शुक्ला और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल विनित कुमार का विशेष योगदान रहा।

2009 के हत्या मामले में भी आजीवन सश्रम कारावास

थाना कोतवाली सदर में वर्ष 2009 में दर्ज हत्या के मामले में अभियुक्त शामिद पुत्र रईस निवासी गौटैय्याबाग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश खीरी ने दोषसिद्ध किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय ने अभियुक्त शामिद को आजीवन सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में लोक अभियोजक प्रभाकर ब्रह्म और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आजाद सिंह का विशेष योगदान रहा।

अन्य चार मामलों में भी अभियुक्त दोषसिद्ध

थाना सिंगाही के वर्ष 2006 के मारपीट के मामले में अभियुक्त रामकिशोर त्रिवेदी को धारा 323/324 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

थाना तिकुनिया के वर्ष 2007 के चोरी के मामले में अभियुक्त अनीश को धारा 379 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया।

थाना हैदराबाद के वर्ष 2005 के अवैध शस्त्र बरामदगी मामले में अभियुक्त श्यामू को आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

वहीं, थाना ईसानगर के वर्ष 2005 के अवैध शस्त्र बरामदगी मामले में अभियुक्त सियाराम को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस विभाग ने बताया कि इन मामलों में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और पुलिस मॉनिटरिंग के चलते न्यायालय से दोषसिद्धि प्राप्त हुई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Viyasmani Tripaathi

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