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ऑपरेशन कन्विक्शन: लखीमपुर खीरी में 24–25 साल पुराने दो मामलों में दोषियों को सजा

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय कुमार पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए दो पुराने आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। माननीय न्यायालय CJ (S.D) FTC/ACJM खीरी द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2026 को दोनों मामलों में फैसला सुनाया गया।

पहला मामला (वर्ष 2002)

थाना धौरहरा क्षेत्र में वर्ष 2002 में अभियुक्त

1- सुत्तीलाल पुत्र जगदेव

2- सुरेश पुत्र प्यारे लाल, निवासी खखहिया, थाना धौरहरा, जिला खीरी

द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में थाना धौरहरा में मु0अ0सं0 242/2002 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था।

इस मामले में माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं प्रत्येक को 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दूसरा मामला (वर्ष 2001)

थाना धौरहरा क्षेत्र के सरजूनगर निवासी अभियुक्त

पल्टू पुत्र मंगू कोरी

द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस संबंध में मु0अ0सं0 316/2001 धारा 354 भादवि पंजीकृत हुआ था।

माननीय न्यायालय ने अभियुक्त पल्टू को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सराहनीय भूमिका

दोनों मामलों में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल चन्द्रकान्त चहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि भविष्य में भी लंबित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए इसी तरह प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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