रिपोर्ट: डॉ.संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड – उत्तर प्रदेश
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लखीमपुर खीरी | 16 दिसंबर 2025
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वर्ष 2008 के एक अपहरण मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना गोला जनपद खीरी में वर्ष 2008 में दर्ज मुकदमा संख्या 583/2008 धारा 364 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त छोटे पुत्र सुकई, निवासी ग्राम रामपुर गोकुल, थाना गोला, जिला खीरी द्वारा वादी की पुत्री का गलत उद्देश्य से अपहरण किया गया था।
उक्त मामले की सुनवाई माननीय ADJ/FTC NEW न्यायालय, खीरी में की गई। न्यायालय ने दिनांक 16 दिसंबर 2025 को अभियुक्त छोटू को दोषी पाते हुए धारा 365 भादवि के तहत 01 वर्ष 05 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्रीमती कीर्ति शुक्ला एवं न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल सद्दाम हुसैन का विशेष योगदान रहा।
जनपद पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।