देशबालोतराब्रेकिंग न्यूज़राजस्थान

मतदाता दो जगह नहीं भरे परिगणना प्रपत्र का फॉर्म अन्यथा कारावास और जुर्माने से किया जा सकता है दण्डित

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

 

बालोतरा, 22 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बायतु (136) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कल्पित शिवरान ने बताया कि यदि कोई मतदाता दो स्थानों (दो अलग-अलग गांवों, शहरों या राज्यों) से परिगणना प्रपत्र भरता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2026 की अर्हता दिनांक के आधार पर सूचियां तैयार की जा रही हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत, यदि कोई मतदाता जानबूझकर एक से अधिक स्थानों से फॉर्म भरता है या झूठा घोषणा-पत्र देता है, तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और फुलप्रूफ है। यदि किसी का नाम दो राज्यों या दो शहरों की सूची में है, तो सॉफ्टवेयर इसे आसानी से पकड़ लेगा।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कल्पित शिवरान ने मतदाताओं से अपील कर कहा कि मतदाता यह तय कर लें कि वे अपने पुश्तैनी गांव में वोट देना चाहते हैं या वर्तमान निवास (शहर) में। दोनों में से केवल एक ही जगह का फॉर्म भरें। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। मतदाता वेबपोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर स्वयं भी अपना फॉर्म भरकर अपलोड कर सकते हैं।

प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों और दोहरे नाम वाले मतदाताओं को हटाकर सूची को त्रुटिरहित बनाना है।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button