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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 2015 के हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)
मोबाइल: 7376 3261 75
लखीमपुर खीरी, 10 अप्रैल 2026।
जनपद खीरी में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक खीरी के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में थाना निघासन क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जिसमें आरोपी दीपू उर्फ रियासत पुत्र स्व. फारूख शाह, निवासी प्रीतमपुरवा थाना निघासन ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना निघासन में मुकदमा अपराध संख्या 276/15 धारा 302/201 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय (EC कोर्ट) खीरी में हुई। दिनांक 10 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने आरोपी दीपू को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सुभाष कुमार का विशेष योगदान रहा।


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