LIVE TVअपराधउत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़लखीमपुर खीरी

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखीमपुर खीरी में दो आरोपियों को सजा

 

रिपोर्टर: डॉ. संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 13 मार्च 2026।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में थाना धौरहरा जनपद खीरी में चोरी के गिरोह का सदस्य होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में छोटन्ने पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम सिसैया थाना धौरहरा तथा गुड्डू पुत्र मूलचंद रैदास निवासी वपुरी थाना धौरहरा के खिलाफ मु.अ.सं. 534/2006 धारा 401 भादवि के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय C.J.(S.D) F.T.C / A.C.J.M. खीरी में हुई। न्यायालय ने दिनांक 13 मार्च 2026 को दोनों आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा प्रत्येक को 700-700 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल चन्द्रकांत चहल का विशेष योगदान रहा।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button