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बस्ती में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह बेबुनियाद, पर्याप्त उपलब्धता: जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला

बस्ती से वेदान्त सिंह

 

बस्ती, 13 मार्च 2026।

जनपद बस्ती में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि गैस की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य रूप से जारी है और ऑयल कंपनियों द्वारा प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भंडारण न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उपभोक्ताओं के सिलेंडर खत्म होने की स्थिति में उन्हें समय पर रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले में संचालित कुल 40 गैस एजेंसियों से 5,83,379 घरेलू गैस उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन औसतन करीब 10 हजार गैस सिलेंडर रिफिल के लिए ऑयल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शुक्रवार 13 मार्च 2026 को भी जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों पर 9,494 घरेलू गैस सिलेंडर की आवक हुई, जिसका वितरण जिलाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और पुलिस बल की मौजूदगी में नियमानुसार कराया गया।

उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी गई है। इसके लिए कंपनियों के आईवीआरएस नंबर जारी किए गए हैं:

भारत पेट्रोलियम (BPCL): 7718012345

इंडियन ऑयल (IOCL): 8454955555

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): 9222201122 / 9493602222

बुकिंग कन्फर्म होने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होता है, जिसे गैस एजेंसी पर दिखाकर सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है। अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी।

गैस वितरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां राजस्व, खाद्य एवं रसद तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। उपभोक्ता अपनी समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम नंबर 05542-247128 पर संपर्क कर सकते हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरों में भोजन बनाने के लिए ही अनुमन्य है। इसका उपयोग वाहन चलाने, वेल्डिंग या अन्य व्यवसायिक कार्यों में करना अथवा अनुचित भंडारण करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अंत में उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे नियमों के अनुसार गैस बुकिंग कर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त करें और बेवजह एजेंसी पर भीड़ न लगाएं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित तेल कंपनियों से भी समन्वय स्थापित किया गया है।

Vedant Singh

Vedant Singh S/O Dr. Naveen Singh Mo. Belwadandi Po. Gandhi Nagar Basti Pin . 272001 Mob 8400883291 BG . O Positive vsvedant12345@gmail.com

Vedant Singh

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