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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी जारी है। इसी क्रम में वर्ष 2018 के एक हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में थाना भीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौखड़िया में हत्या की घटना को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 191/2018 धारा 302/34, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह पुत्र माधवराम तथा लायक सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौखड़िया थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी के खिलाफ पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

मामले की सुनवाई माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद लखीमपुर खीरी की अदालत में हुई। न्यायालय ने दिनांक 11 मार्च 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 37-37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

अभियुक्तों को सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री अरविन्द त्रिपाठी तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल पुनीत राय का विशेष योगदान रहा।

Viyasmani Tripaathi

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