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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखीमपुर खीरी में आरोपी को सजा

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 28 फरवरी 2026।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2015 के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, थाना खीरी में वर्ष 2015 में दर्ज मुकदमा संख्या 302/2015 में आरोपी जीतू मिश्रा उर्फ जितेंद्र मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा निवासी बसैगापुर थाना खीरी पर नाबालिग दलित पीड़िता से छेड़छाड़ का आरोप था। इस मामले में धारा 354, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट तथा 3(1)xi एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के बाद जनपद खीरी न्यायालय के ADJ-13 (Add-2 POCSO Act) न्यायालय ने 27 फरवरी 2026 को आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय तथा कोर्ट पैरोकार का0 अजय कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

Viyasmani Tripaathi

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