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ऑपरेशन कन्विक्शन: लखीमपुर खीरी में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी को 6 माह की सजा

 

रिपोर्टर: डॉ. संजय पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल नंबर: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 20 फरवरी 2026।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करते हुए एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में थाना पसगवां, जनपद लखीमपुर खीरी में आरोपी मुकर्रम अली पुत्र सरदार अली, निवासी मोहल्ला आतिश बादार, कस्बा व थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए वादी के पोते को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में थाना पसगवां में मुकदमा संख्या 1967/2009 धारा 279/304(A) भादवि के तहत केस दर्ज हुआ था।

मामले की सुनवाई ACJ (J.D.)/JM मोहम्मदी न्यायालय में हुई, जहां 20 फरवरी 2026 को आरोपी मुकर्रम अली को दोषी पाते हुए 6 माह की कारावास और ₹6,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इस केस में सजा दिलाने में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार मिश्रा और कोर्ट पैरोकार का0 विनित कुमार का रहा।

Viyasmani Tripaathi

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