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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2015 के आत्महत्या प्रकरण में तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक पुराने मामले में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में थाना मैलानी जनपद खीरी में अभियुक्तगण

1- मनोज पुत्र राजेन्द्र आरख,

2- राजेश पुत्र राजेन्द्र आरख,

3- कुलदीप उर्फ दीपू पुत्र राजेन्द्र आरख,

निवासीगण ग्राम कोठीपुर, थाना मैलानी, जनपद खीरी द्वारा वादी की पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद थाना मैलानी में मु0अ0सं0 408/2015 धारा 306 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उक्त मुकदमे की सुनवाई माननीय न्यायालय ASJ/FTC NEW खीरी द्वारा की गई। दिनांक 28 जनवरी 2026 को न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल प्रमोद कुमार का रहा। पुलिस प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक बड़ी सफलता बताया है।

Viyasmani Tripaathi

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