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उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बढ़ाई “नवीन एकमुश्त समाधान योजना” की समय सीमा

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 22 जनवरी 2026:
उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ ने अपनी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत चल रहे अधिदेय ऋणों की वसूली के लिए “नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)” की समय सीमा 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।
इस योजना के तहत पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार योजना और अनुविनि योजना के ऋण बकायेदार अब परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण की राशि पर केवल निर्धारित सामान्य व्याज का भुगतान करेंगे। शेष अवधि का चक्रवृद्धि/दण्ड व्याज माफ कर दिया जाएगा।
विशेष रूप से, स्वतः रोजगार योजना और स्वच्छकार योजना में 36 माह तथा अनुविनि योजना में 60 माह की निर्धारित किस्त अवधि पर ही सामान्य व्याज लिया जाएगा।
निगम के जिला प्रबंधक लालजी यादव ने ऋण बकायेदारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए विकास भवन बस्ती में निगम के जनपदीय कार्यालय या विकास खंड कार्यालय में तैनात सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से संपर्क करें।
यह योजना ऋण बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने ऋण दायित्वों को कम से कम भुगतान में चुकता कर सकते हैं और शेष दंडात्मक व्याज से मुक्त हो सकते हैं।
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