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ऑपरेशन कन्विक्शन: लखीमपुर खीरी में दो मामलों में आरोपियों को सजा

 

रिपोर्ट: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी | 8 जनवरी 2026

उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए दो पुराने मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) खीरी की अदालत ने दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी मानते हुए दंडित किया।

🚨 पहला मामला (वर्ष 2019)

थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में अभियुक्त सोनू पुत्र छत्रपाल सिंह, निवासी सकतापुर, थाना फरधान, जिला खीरी द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने के मामले में मु0अ0सं0 679/19, धारा 279/337/338 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले में माननीय न्यायालय CJM खीरी ने दिनांक 08 जनवरी 2026 को अभियुक्त सोनू को कोर्ट उठने तक की अवधि का कारावास एवं 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 मुकेश कुमार एवं न्यायालय पैरोकार का0 जयप्रकाश का विशेष योगदान रहा।

🚨 दूसरा मामला (वर्ष 2003)

थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में अभियुक्तगण शत्रोहन लाल पुत्र श्यामलाल एवं राजकुमार पुत्र शत्रोहन लाल, निवासी सुआगाटा, कोतवाली सदर, जिला खीरी द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट व गाली-गलौच करने के मामले में मु0अ0सं0 923/03, धारा 323/324/504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में भी माननीय न्यायालय CJM खीरी ने दिनांक 08 जनवरी 2026 को दोनों अभियुक्तों को कोर्ट उठने तक की अवधि का कारावास एवं प्रत्येक को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर का0 दुर्गेश एवं न्यायालय पैरोकार का0 जयप्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

👮‍♂️ पुलिस का संदेश

लखीमपुर खीरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने लंबित मामलों में भी दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।

Viyasmani Tripaathi

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