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लखीमपुर खीरी पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अपराधियों को सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाई सजा

रिपोर्टर: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, मोबाइल: 7376326175
लखीमपुर खीरी, 11 दिसंबर 2025:
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इसके तहत दो मामलों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय खीरी द्वारा दोषियों को दंडित किया गया।
मामला 1 – थाना ईसानगर (वर्ष 2022):
थाना ईसानगर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 297/2022 के अंतर्गत उस्मान पुत्र रहमान, चुन्ना उर्फ जुबराईल पुत्र उस्मान खां, मुन्ना उर्फ इमरान पुत्र उस्मान, सहरार खां पुत्र हिदायत खां और पप्पू पुत्र मोवीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपियों ने लाठी-डंडा लेकर वादी के घर में घुसकर मारपीट की थी।
न्यायालय ने दोषियों को निम्नलिखित सजा सुनाई:
उस्मान, मुन्ना और सहरार खां – 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास + 14,000-14,000 रुपये अर्थदंड
चुन्ना और पप्पू – 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास + 11,000-11,000 रुपये अर्थदंड
इस मामले में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री अरविन्द्र त्रिपाठी और न्याय पैरोकार हे0 का0 राकेश कुमार का रहा।
मामला 2 – थाना मैलानी (वर्ष 2009):
थाना मैलानी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 826/09 के अंतर्गत नत्थू पासी पुत्र मिश्रीलाल, कामता पुत्र मिश्रीलाल और पातीराम पुत्र मिश्रीलाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने का मामला था।
न्यायालय ने दोषियों को 5 वर्ष का कारावास और 3,000-3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री संजय सिंह और न्याय पैरोकार का0 प्रमोद यादव का रहा।
जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस की यह पहल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और समाज में कानून का संदेश देने के लिए अहम मानी जा रही है।


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