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लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2007 के केस में आरोपी दोषी करार

 

 

रिपोर्ट – डॉ. संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376 32175

लखीमपुर खीरी, 2 दिसम्बर 2025।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिले की अदालत ने एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।

2007 का मामला—अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा गया था आरोपी

थाना नीमगांव, जनपद खीरी में वर्ष 2007 में मुकदमा संख्या 1083/2007, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।

इस मामले में आरोपी सत्यप्रकाश पुत्र रन्धीर, निवासी ग्राम जैतापुर, थाना फरधान, जिला खीरी को अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

ACJM-4 कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय ACJM-4 खीरी में पूर्ण हुई।

अदालत ने 02 दिसंबर 2025 को अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी सत्यप्रकाश को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹1,500 का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

पुलिस टीम और पैरवी का विशेष योगदान

इस मामले में प्रभावी पैरवी में विशेष योगदान रहा—

लोक अभियोजक: श्री कौशलपति पाण्डेय

न्यायिक पैरोकार: कॉन्स्टेबल राजा बाबू

दोनों अधिकारियों की तत्परता से यह महत्वपूर्ण फैसला संभव हो पाया।

Viyasmani Tripaathi

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