उत्तर प्रदेशबस्तीब्रेकिंग न्यूज़

बस्ती में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, प्रचार वाहन को दिखाई गई हरी झंडी

बस्ती से वेदान्त सिंह

 

बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार दिनांक 13 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में बस्ती जिले में लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा भेजे गए प्रचार वाहन को आज औपचारिक रूप से रवाना किया गया।

न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन रवाना

दिनांक 28 नवंबर 2025 को जनपद न्यायालय बस्ती परिसर से माननीय जनपद न्यायाधीश श्री शमसुल हक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया।

इस अवसर पर—

रिजवानुल हक, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

सुश्री आराधना रानी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

शिव चन्द, प्रथम अपर जिला जज

अनिल कुमार-XIV, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती

अन्य न्यायिक अधिकारी एवं बार काउंसिल के अधिवक्ता

उपस्थित रहे।

कौन-कौन से मामलों का होगा निस्तारण?

13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा—

आपराधिक शमनीय वाद

परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस मामले)

बैंक वसूली से संबंधित विवाद

मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे

श्रम वाद

पारिवारिक विवाद

भूमि अधिग्रहण संबंधित वाद

विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी संबंधित मामलों सहित

सेवा संबंधी मामले—वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ

राजस्व और अन्य सिविल वाद, जैसे किराया, व्ययादेश, आर्बिट्रेशन एवं हायर-पर्चेज एग्रीमेंट से जुड़े विवाद

ऐसे सभी मामले जिनका निस्तारण सुलह-समझौते से संभव है

28 और 29 नवंबर को होगा प्रचार अभियान

लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 28 व 29 नवंबर 2025 को प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जागरूकता फैलाएगा।

लोक अदालत का उद्देश्य

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य—

लोगों को तेज, सरल और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना

विवादों का सुलह के आधार पर समाधान

लम्बित मामलों का निस्तारण

जनता को विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देना

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button