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ऑपरेशन कन्विक्शन: खीरी में दो अभियुक्तों को नए कानून BNS के तहत सजा

रिपोर्ट डॉक्टर संजय कुमार पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर 7376 32 6175

जिला – खीरी | दिनांक: 16 नवम्बर 2025
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक खीरी श्री संकल्प शर्मा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत खीरी पुलिस और अभियोजन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और त्वरित कार्रवाई के चलते नए आपराधिक कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत दर्ज एक मामले में माननीय न्यायालय CJM खीरी श्री प्रमोद सिंह यादव द्वारा दो अभियुक्तों को करावास और अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।
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📌 मामला क्या था?
दिनांक 11 फरवरी 2025 को नेपाल राष्ट्र के दो अभियुक्त—
1. मिथुन भण्डारी, निवासी वार्ड नं. 06, कंचनपुर, सुदूर पश्चिम, नेपाल
2. अनिल थापा, निवासी वार्ड नं. 06, कंचनपुर, सुदूर पश्चिम, नेपाल
पर आरोप था कि उन्होंने पलिया क्षेत्र में वादी के बड़े भाई की दुकान से एक मोबाइल चोरी किया। इस संबंध में मु.अ.सं. 46/25 धारा 305(a)/317(2) BNS, थाना पलिया में 12 फरवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया।
थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 28 फरवरी 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साक्ष्यों को समय से प्रस्तुत करवाने में पुलिस की प्रभावी भूमिका रही।
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⚖️ अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
माननीय CJM खीरी, श्री प्रमोद सिंह यादव ने दोनों अभियुक्तों को निम्न सज़ा सुनाई—
अभियुक्त – मिथुन भण्डारी
धारा 305(a) BNS – 1 वर्ष 6 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड
धारा 317(2) BNS – 1 वर्ष 6 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड
अभियुक्त – अनिल थापा
धारा 305(a) BNS – 1 वर्ष 6 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड
धारा 317(2) BNS – 1 वर्ष 6 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड
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🚨 पुलिस की त्वरित कार्रवाई बनी मिसाल
नए आपराधिक कानून BNS के तहत दर्ज मामलों में पैरवी की गति बढ़ाने के निर्देशों के अनुरूप खीरी पुलिस ने त्वरित साक्ष्य प्रस्तुत कराकर कम समय में निर्णय सुनिश्चित करवाया।
इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

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