रिपोर्ट — डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश
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जनपद लखीमपुर खीरी, 15 नवम्बर 2025
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2015 में थाना मैगलगंज क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, अभियुक्त आशीष कुमार शुक्ला उर्फ बजरंगी, पुत्र रमाकांत शुक्ला, निवासी पहाड़ी बाग नई बस्ती खखरा, थाना मैगलगंज, ने वर्ष 2015 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इस गंभीर अपराध के क्रम में थाना मैगलगंज में मुकदमा अपराध संख्या 174/2015, धारा 363/376(2)/302/201 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
लगातार प्रभावी पैरवी और पुलिस की तत्पर कार्रवाई के बाद, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) खीरी ने 15 नवंबर 2025 को अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा ₹30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस महत्वपूर्ण सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय और न्यायालय पैरोकार कॉन्स्टेबल मनीष नायक का विशेष योगदान रहा।