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लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में अपराधियों को सजा — ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सफलता

 

 रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 13 नवम्बर 2025

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालयों ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

1️⃣ हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

थाना हैदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2006 में हुई हत्या के मामले में आरोपियों —

1. राजेन्द्र पुत्र खगेसर

2. मातादीन पुत्र खगेसर

3. रामसिंह उर्फ सिंधी पुत्र खगेसर

4. प्रेम उर्फ प्रेमुआ पुत्र लक्ष्मन (सभी निवासी ग्राम कानाखेड़ा, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी) —

को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।

इस मुकदमे में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री संजय सिंह एवं न्यायिक पैरोकार कांस्टेबल आशीष कुमार का रहा।

2️⃣ नशे के कारोबार में एक आरोपी को सजा

थाना मोहम्मदी में वर्ष 2022 में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे (मु.अ.सं. 451/2022) में आरोपी श्रीकिशन पुत्र स्व. लेखराम निवासी वार्ड नं-4, मोहम्मदी, जनपद खीरी को माननीय ADJ-06 कोर्ट ने 10 माह 6 दिन का कारावास तथा ₹2000 का अर्थदंड दिया।

इस सजा में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा और न्यायिक पैरोकार कांस्टेबल नितिन सैनी का विशेष योगदान रहा।

3️⃣ वाहन दुर्घटना मामले में आरोपी को सजा

थाना पलिया में वर्ष 2001 में दर्ज मुकदमे (मु.अ.सं. 158/01 धारा 279/338/427 भादवि) में आरोपी सत्यप्रकाश शुक्ल निवासी बेलवा मलकापुर, जनपद खीरी को न्यायालय CJ(S.D.)/FTC/ACJM खीरी ने जेल में बिताई अवधि को सजा मानते हुए ₹2500 का अर्थदंड लगाया।

इस मुकदमे में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं न्यायिक पैरोकार कांस्टेबल सतेन्द्र सिंह की अहम भूमिका रही।

लखीमपुर खीरी पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे ही मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

Viyasmani Tripaathi

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