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जिला पुलिस पूंछ की बड़ी कार्रवाई — ऑनलाइन फ्रॉड से अर्जित ₹8.5 लाख की संपत्ति कुर्क

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ
पुंछ, 5 नवम्बर 2025:
ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सुरनकोट ने लगभग ₹8.5 लाख मूल्य की संपत्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कुर्क किया है।
मामले की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि एफआईआर संख्या 71/2025 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/3(5) BNS एवं आईटी एक्ट की धारा 66(C)/66(D) के तहत दर्ज केस में आरोपी साजिद खान पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी द्रोगैन, तहसील सुरनकोट ने Telegram ऐप और Dream11 प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से ठगी कर जो रकम हासिल की थी, उसी अपराध की आय से मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा (नंबर JK02CQ-2851) वाहन खरीदा गया था।
कानूनी प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के तहत पुलिस ने उक्त वाहन को कुर्क करते हुए उसकी बिक्री, ट्रांसफर या किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दी है। वाहन पर कुर्की नोटिस भी चिपकाया गया है, जिसमें आम जनता को चेतावनी दी गई है कि आदेशों तक कोई व्यक्ति उक्त संपत्ति की खरीद-फरोख्त या तीसरे पक्ष का हित न बनाए।
एसएसपी पूंछ श्री शफकत हुसैन (JKPS) के समग्र पर्यवेक्षण में जिला पुलिस पूंछ अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान, जब्ती और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ऐसे अपराधों पर सख्त अंकुश लगाया जा सके।

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