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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाँच मामलों में अपराधियों को सजा

 

रिपोर्ट: स्टेट हेड उत्तर प्रदेश डॉ. संजय कुमार पांडेय

📞 मोबाइल नंबर: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 06 नवम्बर 2025।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कठोर कार्रवाई के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते जनपद की विभिन्न अदालतों ने कुल पाँच मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है।

1️⃣ गैर इरादतन हत्या में 10 साल की सजा

थाना मोहम्मदी क्षेत्र के अभियुक्त काशी राम पासी पुत्र स्व. मंगरे लाल निवासी बौघनिया को गैर इरादतन हत्या के मामले (धारा 304 भादवि) में अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक संदीप मिश्रा और न्यायिक पैरोकार का. नितिन सैनी का विशेष योगदान रहा।

2️⃣ नेपाल निवासी को एनडीपीएस एक्ट में सजा

थाना गौरीफन्टा पुलिस ने अनिल चौधरी पुत्र सोमल चौधरी निवासी धनगढ़ी, जिला कैलाली (नेपाल) को अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा और ₹3,000 के जुर्माने से दंडित कराया। इस मुकदमे में लोक अभियोजक संदीप मिश्रा और का. योगेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही।

3️⃣ धौरहरा में नफीस को एनडीपीएस एक्ट में सजा

थाना धौरहरा क्षेत्र के नफीस पुत्र सदरीक निवासी जुलाहन टोला, धौरहरा को अवैध मादक पदार्थ रखने के अपराध में जेल में बिताई अवधि की सजा और ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा कराने में लोक अभियोजक संदीप मिश्रा व का. अश्वनी कुमार का योगदान रहा।

4️⃣ गौकशी अधिनियम में तीन आरोपियों को दो साल की सजा

थाना मोहम्मदी क्षेत्र के अभियुक्तगण रिजवान पुत्र नवीउल्ला, अयूब पुत्र वुद्धा व नईम पुत्र अय्यूब को गोवध निषेध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए अदालत ने दो वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक अतुल कुमार मिश्रा और का. अटल वीर का योगदान उल्लेखनीय रहा।

5️⃣ मारपीट के पुराने मामले में अभियुक्त को छह माह की सजा

थाना नीमगांव क्षेत्र के प्रमोद पुत्र गजा निवासी लाल्हनपुर को मारपीट व धमकी देने (धारा 323/504/506/427 भादवि) के मामले में अदालत ने छह माह 18 दिन की जेल व ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस सजा में लोक अभियोजक अखिलेश सिंह और का. राजा बाबू का विशेष योगदान रहा।

👉 पुलिस अधीक्षक खीरी ने सभी लोक अभियोजकों और न्यायिक पैरोकारों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद पुलिस अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई और प्रभावी पैरवी जारी रखेगी, ताकि न्याय सुनिश्चित हो और समाज में कानून का भय बना रहे।

Viyasmani Tripaathi

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