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थाना हैदराबाद पुलिस ने आयोजित किया NCL जागरूकता अभियान 2.0, आमजन और विद्यार्थियों को दिए नए आपराधिक कानूनों की जानकारी

रिपोर्ट – स्टेट हेड उत्तर प्रदेश डॉ. संजय कुमार पांडेय
मोबाइल नंबर 7376 3261 75
थाना हैदराबाद पुलिस ने आयोजित किया NCL जागरूकता अभियान 2.0, आमजन और विद्यार्थियों को दिए नए आपराधिक कानूनों की जानकारी
लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा शनिवार को NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आमजन एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को भारत में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों —
1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (BNS)
2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
— के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 01 जुलाई 2024 से ये तीनों नए कानून देशभर में लागू हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित और पीड़ित-केंद्रित बनाना है।
अधिकारियों ने विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), E-FIR, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, तथा फोरेंसिक तकनीक के उपयोग जैसे प्रमुख बदलावों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अपराध नियंत्रण में भी तेजी आएगी। कार्यक्रम में मौजूद आम नागरिकों और विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे इन कानूनों की जानकारी अपने आस-पास के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक जागरूक एवं कानूनसम्मत समाज का निर्माण हो सके।
इस दौरान थाना हैदराबाद पुलिस टीम के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


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