रिपोर्ट — डॉ. संजय कुमार पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
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📅 प्रेस नोट – दिनांक: 14 अक्टूबर 2025
📍 लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही और मुकदमों की पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में एक पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।
वर्ष 2004 में थाना निघासन में दर्ज मुकदमा संख्या 223/2004 धारा 323/324/504 भादवि के तहत अभियुक्तगण —
पर पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप सिद्ध हुआ था।
मामले का विचारण माननीय न्यायालय JM निघासन, जनपद खीरी द्वारा किया गया, जिसमें दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को अदालत ने अभियुक्तगण को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹1500/- के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह कार्रवाई लखीमपुर खीरी पुलिस की सक्रिय पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया में तत्परता का परिणाम है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को सजा अवश्य मिलेगी।