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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 08 सितम्बर 2025।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में जनपद खीरी की अदालतों ने आज दो मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है।
पहला मामला (दुष्कर्म व धोखाधड़ी)
साल 2016 में थाना मोहम्मदी क्षेत्र में आरोपी सोमेन्द्र पुत्र रामदास निवासी हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर पर शादी का झांसा देकर वादी की पुत्री से दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले का विचारण माननीय न्यायालय ADJ-06 खीरी द्वारा किया गया। अदालत ने 08 सितम्बर 2025 को आरोपी सोमेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला (अवैध असलहा बरामदगी)
साल 2004 में थाना नीमगांव पुलिस ने आरोपी चन्द्रभाल पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम नकारा, थाना नीमगांव, जिला खीरी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस प्रकरण में पंजीकृत केस की सुनवाई माननीय न्यायालय ACJM-04 खीरी ने की। अदालत ने 08 सितम्बर 2025 को आरोपी चन्द्रभाल को जेल में बिताई गई अवधि को कारावास मानते हुए व ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इन दोनों फैसलों के साथ पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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