अलवरब्रेकिंग न्यूज़राजस्थान

कोटकासिम प्रधान डॉ. विनोद कुमारी सांगवान को हाईकोर्ट से राहत, निलंबन आदेश रद्द

 

जयबीर सिंह ब्यूरो रिपोर्ट जयपुर/अलवर

जयपुर/अलवर, 30 जुलाई 2025

कोटकासिम पंचायत समिति की प्रधान डॉ. विनोद कुमारी सांगवान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीडीओ को चप्पल मारने के एक विवादित मामले में राज्य सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2025 को जारी निलंबन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश झींगन की एकल पीठ ने 29 जुलाई 2025 को पारित आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि निलंबन आदेश को वापस लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन आदेश अब प्रभाव में नहीं है और याचिका का कोई औचित्य शेष नहीं रहता। न्यायालय ने याचिका को समाप्त कर दिया।

इस निर्णय के बाद डॉ. विनोद कुमारी सांगवान को पुनः पदभार संभालने का रास्ता साफ हो गया है।

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. सांगवान ने कहा,

 *”प्रशासन का यह रवैया यह दर्शाता है कि मेरे विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। सरकार की हठधर्मिता इतनी है कि वह न्यायालय के स्पष्ट आदेशों का भी सम्मान नहीं कर रही है। यह लोकतंत्र और संविधान की गरिमा पर सीधा आघात है।”*

इस प्रकरण ने प्रशासनिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि शासन स्तर पर डॉ. सांगवान को पुनः पदभार कितनी शीघ्रता से सौंपा जाता है।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button