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खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चार अपराधियों को हुई सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 17 जुलाई 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद खीरी के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने चार मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी का असर दिखा और वर्षों पुराने मामलों में आरोपियों को दंडित किया गया।
सजा का विवरण इस प्रकार है:
🔴 पहला मामला (लूट का मामला):
साल 2003 में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में गुड्डू रस्तोगी पुत्र हजारी लाल निवासी सूआगाडा द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पर गैंगस्टर एक्ट सहित धाराएं लगी थीं। मा0 ASJ-03/Special UPG Act खीरी ने आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 का जुर्माना सुनाया है।
🔴 दूसरा मामला (मारपीट का मामला):
साल 2002 में कल्लू पुत्र नन्हू खां निवासी मथना द्वारा गंभीर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने का अपराध किया गया था। CJM खीरी की अदालत ने आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा और ₹2500 जुर्माना लगाया।
🔴 तीसरा मामला (दो आरोपियों पर गंभीर चोट का मामला):
साल 2003 में पहाड़ी व कनौजी पुत्रगण बाबूराम निवासी वंजरिया द्वारा गंभीर चोट, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला था। CJM खीरी ने दोनों को कोर्ट उठने तक की सजा और ₹3000-3000 का जुर्माना सुनाया।
🔴 चौथा मामला (दो आरोपियों द्वारा मारपीट का मामला):
साल 2004 में सुनील कुमार व राजेन्द्र कुमार पुत्रगण सुन्दर निवासी नयापुरवा ने गंभीर चोट पहुंचाई थी। CJM खीरी ने दोनों आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा और ₹2000-2000 का जुर्माना सुनाया।
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✅ खीरी पुलिस का संदेश
खीरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। जनपद में कानून का राज कायम रखने के लिए ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।