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खीरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: अवैध हथियार मामले में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 1 जुलाई 2025:
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में एक पुराने मुकदमे में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है।
मामला वर्ष 2002 का है, जब थाना मितौली क्षेत्र में दो व्यक्तियों के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद हुए थे। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 77/02 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना मितौली में केस दर्ज किया गया था।
अभियुक्तों के नाम हैं:
1. राम सिंह पुत्र बाबू राम
2. कल्लू उर्फ हनीफ पुत्र मोहम्मद अली, निवासी शमशेरपुर, थाना मितौली, जिला खीरी।
लगभग 23 वर्षों तक विचाराधीन इस मुकदमे में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 (ACJM-02), खीरी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को कोर्ट के उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
खीरी पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि जनपद पुलिस अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है तथा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

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