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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीन मामलों में आरोपियों को मिली सजा, खीरी पुलिस की सख्त पैरवी लाई रंग

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

लखीमपुर खीरी, 18 जून 2025:

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी जारी है। इसी क्रम में आज तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है।

पहला मामला: NDPS एक्ट में आरोपी को सजा

थाना सम्पूर्णानगर क्षेत्र में वर्ष 2011 में अफजल हुसैन पुत्र रहमत हुसैन निवासी ग्राम टण्डोला, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना सम्पूर्णानगर पर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज विशेष न्यायाधीश (ASJ-06), खीरी की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹3000 के आर्थिक दंड से दंडित किया।

दूसरा मामला: अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारी

वर्ष 2024 में थाना मैंगलगंज क्षेत्र से लवकुश पुत्र चुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम लालपुर को 12 बोर के तमंचे व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आज न्यायालय जेएम मोहम्मदी खीरी ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

तीसरा मामला: अवैध चाकू रखने पर सजा

इसी आरोपी लवकुश के विरुद्ध वर्ष 2023 में अवैध चाकू रखने के मामले में भी मुकदमा दर्ज था। इस केस में भी न्यायालय जेएम मोहम्मदी खीरी ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹5000 के आर्थिक दंड से दंडित किया।

खीरी पुलिस का बयान:

खीरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में कानून का डर बना रहे और समाज में न्याय का संदेश जाए।

Dr Sanjay Kumar Pandey

State Head Uttar Pradesh Mobile number -73763 26175

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