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जिला पुलिस पुंछ द्वारा कुख्यात अपराधी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार पुंछ

 

*जिला पुलिस पुंछ*

पुंछ, 01 जून, 2025:

सार्वजनिक शांति बनाए रखने और कानून के शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक निर्णायक कार्रवाई में, जिला पुलिस पुंछ ने जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 के तहत एक आदतन अपराधी पर मामला दर्ज किया है।

महबूब मंजूर, पुत्र मंजूर अहमद, निवासी गगरियां, सावजियां, तहसील मंडी, जिला पुंछ, विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

एफआईआर संख्या 85/2015, धारा 381/420/201 आरपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन मगाम, जिला बडगाम

एफआईआर संख्या 85/2022, धारा 188 आईपीसी और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत, पुलिस स्टेशन सुरनकोट

एफआईआर संख्या 103/2022, धारा 188 आईपीसी और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत, पुलिस स्टेशन सुरनकोट

एफआईआर संख्या 89/2022, धारा 188 आईपीसी और पीसीए अधिनियम की धारा 11 के तहत, पुलिस स्टेशन मंडी

एफआईआर संख्या 74/2024, धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन मंडी

सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में उनकी निरंतर संलिप्तता के कारण, उन्हें पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट पुंछ द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेश को पुलिस स्टेशन मंडी द्वारा निष्पादित किया गया। आरोपी को सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जम्मू में रखा गया है।

आरोपी का हिंसक और जघन्य अपराधों में शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है। कई गिरफ्तारियों और कानूनी कार्यवाही के बावजूद, महबूब मंजूर ने कानून के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई है, लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जिससे सार्वजनिक शांति भंग हुई और स्थानीय आबादी में डर पैदा हुआ।

चूंकि पारंपरिक कानूनी उपाय उसके आपराधिक आचरण को रोकने में विफल रहे, इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसए के तहत उसकी निवारक हिरासत को आवश्यक माना गया।

यह कार्रवाई शांति बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस पुंछ की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। पुलिस बल अपराध के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति रखता है और जनता को आश्वस्त करता है कि शांति और सद्भाव को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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