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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
* आपरेशन कन्विक्शन*
*जनपद खीरी दिनांक 27.05.25*
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 08 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है-
1. वर्ष 2012 में थाना *मितौली* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. ऊदन पुत्र छत्तर सिंह उर्फ छत्रपाल नि0 पथरा थाना मितौली जिला खीरी 2. अभि0 मनोज पुत्र जंगबहादुर नि0 पपरा थाना मितौली जनपद खीरी जिला खीरी* के द्वारा पीड़ित का अपहरण करने व पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने पर मु0अ0सं0 527/12 धारा 368/376 भादवि थाना मितौली जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय DJ कोर्ट खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 27.05.2025 को अभि0गण 1. ऊदन पुत्र छत्तर सिंह उर्फ छत्रपाल नि0 पथरा थाना मितौली जिला खीरी को धारा 368 भादिव मे 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/- रू अर्थदण्ड व अभि0 मनोज पुत्र जंगबहादुर नि0 पपरा थाना मितौली जनपद खीरी को धारा 376 भादवि मे 10 वर्ष व 50,000/- रू के अर्थदण्ड व 368 भादवि मे 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000/- रू0 कुल 70000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. वर्ष 2006 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 रघुनन्दन पुत्र कधई पासी नि0 वन्नी थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* के कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद होने पर मु0अ0सं0 1194/06 धारा 60(2) Ex act थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0 *रघुनन्दन* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
3. वर्ष 2008 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 शत्रोहन पासी पुत्र पुत्तुलाल नि0 उमरिया थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* के कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद होने पर मु0अ0सं0 2185/08 धारा 60(2) Ex act थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0 *शत्रोहन* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
4. वर्ष 2011 में थाना *पलिया* जनपद खीरी पर *अभि0 नीरज कुमार पुत्र मंहगेराम नि0 मझगई थाना मझगई जिला खीरी* के कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद होने पर मु0अ0सं0 767/11 धारा 60(2) Ex act थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0 * नीरज* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
5. वर्ष 2002 में थाना *पलिया* जनपद खीरी पर *अभि0 सहादत पुत्र स्व0 लतीफ नि0 नरौया थाना पलिया जिला खीरी* के द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट व गाली गलौच करने पर मु0अ0सं0 37A/02 धारा 323/324/504 भादवि थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0 *सहादत* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
6. वर्ष 2004 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 मुनौव्वर उर्फ मुन्ना पुत्र रूस्तम नि0 गोलहापुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी* का चोरो के गिरोह का सदस्य होने पर मु0अ0सं0 1261/04 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0 *मुनौव्वर* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 2000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
7. वर्ष 2004 में थाना *कोतवाली सदर* जनपद खीरी पर *अभि0 मुनौव्वर उर्फ मुन्ना पुत्र रूस्तम 2.मुन्ना पासी पुत्र रामऔतार नि0गण गोलहापुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी 3.रामू पुत्र हरद्वारी नि0 छाउछ थाना कोतवाली सदर खीरी* के द्वारा रात मे घर मे घुसकर चोरी करने पर मु0अ0सं0 344/04 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय CJM खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 26.05.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000-5000/- रू प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
8. वर्ष 2001 में थाना *ईसानगर* जनपद खीरी पर *अभि0 किशोरी लाल पुत्र कन्धई यादव नि0 टेड़िया मझरा सरैया थाना ईसानगर जिला खीरी* का चोरी के गिरोह का सदस्य होने पर मु0अ0सं0 232/01 धारा 401 भादवि थाना ईसानगर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-02 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 27.05.2025 को अभि0 *किशोरी लाल* उपरोक्त को *कोर्ट के उठने तक के कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।