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दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण, आज से लागू हुआ GRAP-1, जानिए क्या-क्या है पाबंदियाँ

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर: GRAP-1 आज से लागू
दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने जानकारी दी कि दिल्ली का AQI शुक्रवार को 304 तक पहुंच गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। इसके चलते आज से GRAP (Graded Response Action Plan) का पहला चरण लागू कर दिया गया है।
GRAP-1 के तहत क्या है पाबंदी:
निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ रोक दी गई हैं।
डीज़ल जेनरेटर के प्रयोग पर प्रतिबंध।
पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन चलाना अनिवार्य।
धूल नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू।
दिल्ली सरकार की अपील:
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “लोग बेवजह बाहर न निकलें और N-95 मास्क पहनें।” साथ ही गाड़ियों के अनावश्यक प्रयोग से बचने की सलाह दी गई है।
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