नीमचब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेश

पिछली बार लगी ख़बर,,, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची नहीं हुई ग्राम पंचायतों में चस्पा,,,,, का हुआ असर, जिला जनपद सीईओ अमन वैष्णव ने किया आदेश सूची सूचना पटल पर चश्पा करें

 

 

नीमच – जिला पंचायत सीईओं अमन वैष्णव ने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि

अधिकाश ग्रामीणजन आवास की मांग के लिए जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत करते है। उन्हे जानकारी नही होती है कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतिक्षा सूची में नाम है या नही ? अगर नाम सूची में है तो किस क्रंमाक पर दर्ज है। जिला पंचायत सीईओं अमन वैष्णव ने जनपद सीईओं नीमच, जावद, मनासा को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों की सूची स्थाई रूप से लिखवाना, चस्पा करना सुनिश्चित करे साथ ही आवास सर्वे 2024 की पात्रता शर्ते भी चस्पा करवाए। जिला पंचायत सीईओं वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवस योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवासप्लस 2024 सर्वे प्रारंभ किया गयाहै। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आवास प्लस 2018 की सूची का अद्यतनीकरण, संशोधित वहिष्करण प्रक्रिया का उपयोग करके संशोधित 10 बहिष्करण मानदंडों के साथ किया जा रहा है। अतिरिक्त संभावित लाभार्थियों का चिन्हांकन, वित्त वर्ष 2024-25 से करने के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने बताया, कि सर्वे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस सर्वे में पक्के मकानों का बहिर्वेशन पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर कर दिया जाएगा । स्वतः वहिर्वेशनः शेष परिवारों में से सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करने वाले सभी परिवार स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इनमेंपरिवार स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इनमें मोटर चालित तीन, चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन, चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, किसान क्रेडिट कार्डधारक, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है, आयकर का भुगतान (Income tax देना) करने वाले परिवार, व्यवसायिक कर का भुगतान, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक हो, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक के नाम, आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल नही हो सकेगें।

ब्यूरो रिपोर्ट ,,,दशरथ माली चचोर

 

Ajimulla Khan

Beauro chif District Neemuch

Ajimulla Khan

Beauro chif District Neemuch

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