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दोषी डब्लू को 10 वर्ष की कठोर कैद

10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी - कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि देने का दिया आदेश - सात वर्ष पूर्व महिला के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को सात वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी डब्लू को 10वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पति 15 दिन पूर्व से काम करने बाहर गए थे। उसे घर मे अकेला पाकर डब्लू पुत्र रामप्रसाद निवासी जुगैल टोला लोलहवा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने 3 फरवरी 2018 को 12 बजे उसके साथ जबरन बलात्कार किया। शोर करने पर मारा पीटा और लोगों के आने पर भाग गया। उसके ससुर आए तो उनसे सारी बात बताई। वह तीन बच्चों की मां है। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी डब्लू को 10 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

Viyasmani Tripathi

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