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गृह मंत्रालय आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध वापस लेने का आदेश

न्यूज बस्ती टाइम 24 राजेश कुमार
नई दिल्ली, 31 जुलाई: गृह मंत्रालय ने बुधवार को सार्वजनिक ज्ञान के लिए अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने पर आधिकारिक आदेश प्रदर्शित किया।
गृह मंत्रालय ने जुलाई में एक आदेश जारी किया था जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध वापस लिया गया था। यह प्रतिबंध 1966 से लागू था।
भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “58 साल पहले जारी असंवैधानिक आदेश, 1966 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है
उन्होंने कहा, “मूल आदेश को पहले स्थान पर पारित नहीं किया जाना चाहिए था।”
उधर कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी एक एक्स पोस्ट में शेयर किया, “सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद, अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध वापस ले लिया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं उड़ाया
30 नवंबर, 1966 को सरकार के एक आदेश में आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों के साथ सरकारी सेवकों के जुड़ाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
हालांकि, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंधों को हटा दिया