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आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक जमा करवाए अपने शस्त्र- जिला कलक्टर

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित के लिए जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग बालोतरा राजस्थान

 

*लोकसभा आम चुनाव 2024*

बालोतरा, 18 मार्च। जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराने एवं जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं विभिन्न वर्गों, समुदायों के बीच तनाव एवं टकराव होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) व धारा 21 सपतित शस्त्र नियम 2016 के नियम 47 के अनुसार बालोतरा जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को, जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र मूल जिला बाडमेर द्वारा जारी किये हुए है अथवा जिले के बाहर के अन्य शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राधिकारियों द्वारा जारी किये हुए ऐसे अनुज्ञापत्रधारक जो कि बालोतरा जिले की सीमा क्षेत्र में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से निवासरत है, को निर्देश दिए कि वे अपने शस्त्र अविलम्ब संबंधित पुलिस थाने में जमा कराकर नियमानुसार शस्त्र जमा की रसीद प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो कि कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हो अथवा जिन्हें इस हेतु पृथक से अनुमति प्रदान की गई हो। उन्होंने सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित किया कि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्रों को तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें। इस आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर हथियार जब्त कर लिये जायेंगे तथा उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट, 1959 एवं आर्म्स रूल्स 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिनका पूर्ण वैधानिक दायित्व संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक का होगा। जो शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी शस्त्र जमा से छूट चाहते है वे पुलिस अधीक्षक बालोतरा को सकारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रार्थना पत्र को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आर्मस लाईसेन्स के प्रकरणों में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के जरिये स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेठी के द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि यह आदेश आज 16 मार्च से तुरन्त प्रभाव से प्रभावशाली होगा।

Viyasmani Tripaathi

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