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भिवाड़ी के तिजारा थाना अंतर्गत एक डम्फर मय खनीज चेजा पत्थर भरा हुआ वजन करीब 30 टन जप्त व चालक को किया गया गिरफ्तार

संवाददाता दीपक शर्मा भिवाड़ी
भिवाड़ी के तिजारा थाना अंतर्गत एक डम्फर मय खनीज चेजा पत्थर भरा हुआ वजन करीब 30 टन जप्त व चालक को किया गया गिरफ्तार
आज दिनांक 24.01.2024 को एक तहरीर रिपोर्ट श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय खैरथल तिजारा के आदेश क्रमांक 125 दिनांक 14.01.2024 की पालना मे अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम हेतू पुलिस विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही हेतू होली टीबा कस्बा तिजारा पर पहुंचा जहां पर समय करीब 9.15 पीएम पर एक डम्फर खनिज चेजा पत्थर से भरा हुआ बस स्टेण्ड जगमाल तिराहा की तरफ से आया जिसे रूकने का इशारा किया गया । वाहन पर डम्फर नंबर आरजे 32 जीए 0587 जिसमे खनिज चेजा पत्थर लगभग 30 टन भरा हुआ पाया गया । मौके पर उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम मौसम पुत्र श्री रशीद जाति मेव उम्र 25 वर्ष निवासी रूपबास पुलिस थाना तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा होना बताया । जिससे खनिज चेजा पत्थर
सम्बन्धित वैध कागजात / रवन्ना मांगने पर वाहन चालक ने नही होना बताया तथा विभागीय साईट पर भी चैक करने पर उक्त डम्फर का रवन्ना जारी होना नही पाया गया । जिसके पश्चात उक्त वाहन को RMMCR 2017 के नियंम 54 के तहत जप्त कर फर्द जप्ती एवं मौका पंचनामा पृथक से बनाया गया । उक्त वाहन का RMMCR 2017 के नियम 54 के तहत कम्पाउण्ड फीस 100000/- रूपये व खनिज की दस गुणा रोयल्टी 13200 /- रुपये इस प्रकार इस प्रकरण मे कुल शास्ति राशि रूपये 1,13,200/- वसूलनी योग्य बनती है । वाहन चालक द्वारा किया गया कृत्य अवैध खनन व परिवहन की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय अपराध है । वाहन चालक को जप्तशुदा डम्फर मय खनिज चेजा पत्थर के पुलिस थाना तिजारा चलने हेतू निर्देश किया गया । अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाहन चालक व दोषियो के विरूद्ध RMMCR 2017 के नियम 54 व 60, MMDR ACT 1957 की धारा 4 व 21 एवं राजस्व चोरी के जुर्म मे आईपीसी 379 के वकु मे आना पाया जाने पर उक्त धाराओ मे अभियोग दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया ।
गिरफ्तार शुदा मुलजिम:-
1. मौसम पुत्र श्री रशीद जाति मेव उम्र 25 वर्ष निवासी रूपबास पुलिस थाना तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा
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